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मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार किसी चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए
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राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक की अधिकतम गति है प्रति
ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमति गति है
यदि किसी टैक्सी कार चालक इस वजह से यात्रा पर ले जाने से मना करता है क्योंकि दूरी कम है तो
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वह परिस्थितियों जिनमें किसी मोटरसाइकिल की 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जा सकता है
लाल यातायात बत्ती के संकेत करती है
वाहन खड़ा करना स्वीकृत है
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गति माय वाहन में चढ़ना या उतरना
बैंड की ओर जाते हुए और टेकिंग करना