ऐसे मोटर वाहन जो कि घाट रोड पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक गति पर चलने के लिए वैध नहीं है
जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वहां वाहनों को
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एक दो पहिया वाहन चालक को बांई और मुड़ते समय अपना बायां हाथ
यदि निकटतम कोई एंबुलेंस हो तो
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मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार किसी चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए
विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है
यदि नशा करके वाहन चलाने का पता चलता है तो चालक को दंड दिया जाएगा
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हैंडब्रेक का प्रयोग किया जाता है
आप रात्रि के समय हैड लाइट
हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति है
रियल ब्लू शीशा प्रयोग होता है